BILASPUR NEWS. राज्य सरकार की नई पहल ‘सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025’ को लेकर पुलिस विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। जारी आदेश के मुताबिक सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025, 5 मई 2025 से प्रभावित हो चुकी है। इसके तहत दुर्घटना के बाद अधिकतम डेढ़ लाख तक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह स्कीम मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन और जागरूकता के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चला रही है। बिलासपुर में इन अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी गई है।
पुलिस के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी दिए जाने तथा आम जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किए जाने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है। बिलासपुर जिले में अब तक 24 अस्पतालों का इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है जिसमें कोटा तखतपुर बिल्हा रतनपुर गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्र के अस्पताल भी शामिल है। इन अस्पतालों में घायलों के पहुंचने पर अब डेढ़ लाख रुपए का कैशलेस इलाज किया जाएगा। और भी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन इसमें किया जाएगा।
इसके साथ ही भारत सरकार की राहवीर योजना के तहतसड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मान स्वरूप ₹25000 की राशि दी जाएगी। अतः सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है ताकि लोगों को बिना किसी झिझक के पीड़ितों को त्वरित रूप से सहायता एवं अस्पताल पहुंचा सके। योजना के तहत दुर्घटना के समय से लेकर सात दिन तक चिन्हित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा किसी भी सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगी।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के अनुसार दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमित कार्रवाई कर रहा है। योजना के तहत नामित अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में केवल स्थिरीकरण के लिए इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार ट्रामा और पाली ट्रामा केयर की सुविधा वाले सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल कर सकती है।
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ऐसे समझें योजना
- कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, इस योजना के तहत कैशलेस इलाज का हकदार होगा।
- पीड़ित को नामांकित अस्पतालों में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
- यह सुविधा दुर्घटना की तिथि से 7 दिन तक लागू रहेगी।
- अन्य अस्पतालों में इलाज सिर्फ स्थिरीकरण (Stabilization) के लिए किया जा सकेगा।
- सरकार भविष्य में और अस्पतालों को “नामांकित अस्पताल” के रूप में शामिल कर सकती है ताकि पीड़ितों को बेहतर ट्रॉमा केयर मिल सके।