NEW DLEHI NEWS. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत उन लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक करना जरूरी होगा, जिन्होंने पैन आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बनवाया था, न कि अपने असली आधार नंबर से। सीबीडीटी ने यह निर्देश 3 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए(2ए) के तहत जारी किया है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन बनवाया है।
इससे वे लोग प्रभावित होंगे, जो 1 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपना पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि आप समय सीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि है।
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भारत सरकार और आयकर विभाग के द्वारा यह नियम लागू किया जा रहा है। ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने आधार नामांकन आईडी के इस्तेमाल करके पैन कार्ड प्राप्त किया है. उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 दिसंबर, 2025 तक मूल आधार नंबर को अपडेट करने की समय सीमा जारी की है। 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जिन लोगों ने आधार आवेदन की नामांकन आईडी देकर अपना पैन प्राप्त किया है, उनके लिए आधार नंबर अपडेट करने या पैन कार्ड से आधार लिंक करना अनिवार्य है।
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इस प्रक्रिया से करें पैन आधार लिंक
- यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक बेवसाइट www.inmcoetax.gov.inपर जाएं।
- अब लिंक आधार के विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने के बाद पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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जानें लिंक करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक आवेदन पत्र (आप इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं)।
- सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाएं. जिसमें पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और आवेदन पत्र जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी. जिसके माध्यम से आप प्रक्रिया की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि आदि विवरण मेल खाते हों। अगर कोई अंतर है, तो पहले उसे ठीक करवाएं।
नियम लागू करने का ये है मकसद
भारत सरकार और आयकर विभाग के द्वारा यह नियम लागू किया जा रहा है, ताकि पैन और आधार को एकीकृत किया जा सके। इसके लिए सीबीडीटी के द्वारा जारी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 से सेक्शन 139AA(2A) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार की नामांकन आईडी जमा की है, उनके लिए आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना अनिवार्य है।