BILASPUR NEWS. एक नाबालिग रेप पीड़िता द्बारा गर्भपात की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका में सुनवाई करने के लिए शीतकालीन अवकाश में भी हाईकोर्ट खुला। जस्टिस विभु दत्त गुरू की विशेष कोर्ट लगाकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की जांच कर रायगढ़ कलेक्टर के माध्यम से 2 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें, कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला निवासी नाबालिग रेप के बाद गर्भवती हो गई है। पीड़िता ने 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शीतकालीन अवकाश के दौरान 30 दिसंबर को पंजीकृत हुए इस मामले की सुनवाई हेतु शीतकालीन अवकाश के बावजूद जस्टिस विभु दत्त गुरू की मंगलवार को विशेष कोर्ट लगाई गई।
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कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता के निवास से रायगढ़ नजदीक होने को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ सीएमएचओ को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्बारा जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन करने कहा है। मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और एक अन्य सदस्य जैसा मामले में आवश्यक हो सदस्य शामिल होंगे।
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बोर्ड याचिकाकर्ता की उचित पहचान सत्यापन के बाद पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था का चरण, भ्रूण की समग्र स्थिति, गर्भ की समाप्ति से होने वाले हानि के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष 1 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के माध्यम से 2 जनवरी 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।