LUCKNOW NEWS.यूपी में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढहाए जा सकेंगे। अवैध निर्माण ढहाने या फिर अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित अथॉरिटी को नियमों का पालन करना होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

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यूपी के शहरों में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढहाये जा सकेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। अवैध निर्माण ढहाने या फिर अतिक्रमण हटाने से पूर्व सम्बन्धित अथॉरिटी को नियमों का पालन करना होगा।

किसी भी अभियान से 15 दिन पूर्व ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी।इसमें कारण स्पष्ट करना होगा। और यह भी बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है। एक्सन से पूर्व यह प्रक्रिया जरूरी होगी। इसके बाद विधि व्यवस्था के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण और नगर विकास को निर्देश भेजते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध निर्माण गिराने के मामले में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण सम्बन्धित सभी कार्रवाइयाँ विधि सम्मत रूप से स्थापित नियमों के अनुकूल की जाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के आधार पर इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।
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अवैध निर्माण ढहाने से पूर्व अनिवार्य रूप से नोटिस दिया जाएगा। उसका निर्माण क्यूं गिराया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गई व्यवस्था के आधार पर जो नक्शा पास हुआ है, उसके अनुरूप निर्माण नहीं हुआ है।
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