BANGALURU NEWS. कर्नाटक की राजनीति में HIV इंफेक्टेड ब्लड के जरिए संक्रमण फैलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसा मामले में SIT ने हेब्बागोडी पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर इयान रेड्डी को गिरफ्तार किया है। रेड्डी पर आरोप है कि उसने बीजेपी विधायक मुनिरत्ना नायडू के साथ मिलकर विधानसभा में नेता विपक्ष आर. अशोक को साजिश के तहत HIV संक्रमित ब्लड से संक्रमित करने की कोशिश की है। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय तक एक ही इलाके में काम करने के कारण रेड्डी के विधायक के साथ करीबी संबंध बन गए थे। जनकारी के अनुसार इस मामले में जब SIT ने तब जांच शुरू की, जब मुनिरत्न के करीबी सहयोगियों से पूछताछ में इंस्पेक्टर इयान रेड्डी नाम भी सामने आया था।
कैसे रची गई साजिश
दरअसल, बीजेपी विधायक मुनिरत्ना नायडू के खिलाफ रेप का एक मामला सामने आया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया था कि विधायक HIV संक्रमित महिला का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को हनी ट्रैप में फंसा रहे हैं। इतना ही नहीं HIV इंफेक्टेड ब्लड से नेता विपक्ष अशोक को संक्रमित करने की कोशिश भी की गई थी। मुनिरत्नी से अलग हो चुके पूर्व पार्षद वेलु नायकर ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा था कि उनकी मौजूदगी में पुलिस इंस्पेक्टर रेड्डी और मुनिरत्ना ने पहले तो एक युवक को झांसे में लिया और फिर उसे आर. अशोक को HIV इंफेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। फिलहाल इस मामले में मुनिरत्ना को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई थी।
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बता दें, मुनिरत्ना कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर से बीजेपी विधायक हैं। जबकि नेता विपक्ष आर अशोक सात बार के विधायक और 2012 से 2013 तक डिप्टी CM रहे हैं। अब तक उन्होंने पांच मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट सदस्य के रूप में भी काम किया है। वो विभिन्न मंत्रालयों जैसे गृह, राजस्व, नगरपालिका प्रशासन, परिवहन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नवंबर 2023 में बीजेपी ने आर अशोक को नेता विपक्ष के लिए चुना था।
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मुनिरत्ना पर है रेप का आरोप
बीजेपी विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ रामनगर जिले के कग्गलियापुरा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज किया गया है। घटना एक प्राइवेट रिसॉर्ट में हुई थी। FIR में मुनिरत्ना के साथ लोहित गौड़ा, मंजूनाथ, विजय कुमार, सुधाकर, किरण कुमार और लोकी का नाम शामिल है। इस मामले में IPC की धारा 376, 506, 504, 354ए, 354सी, 120(बी), 149, 406, 384 और 308 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें, एक ठेकेदार को धमकाने और उसके खिलाफ जातिवादी गाली देने के आरोप में मुनिरत्ना को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं पीड़ित महिला का कहना था कि मुनिरत्ना ने उसे झांसे में लेकर कई बार उसका रेप किया। इतना ही नहीं मुनिरत्ना ने एक अन्य व्यक्ति और एक पूर्व पार्षद के पति को हनी-ट्रैप में फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया।