आरोपी रामविलास कश्यप, मुनुन्द गांव का रहने वाला है। आरोपी ने ठगी की राशि से कार और मोबाइल खरीदा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित अनिलदास महंत को आरोपी सुरेश महंत और उसके साथियों ने मुनुन्द रोड़ की शुभकामना सिटी में 1 BHK मकान बनाकर और रजिस्ट्री कराकर देने की बात कही थी। इस तरह 9 लाख में सौदा तय किया गया था। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई थी।
जब पीड़ित ने मकान को लोन से खरीदना चाहा तो आरोपी आनंदराम उर्फ नंदलाल, सुरेश और अन्य साथियों ने बिलासपुर के ICICI बैंक से संपर्क कराया और उक्त खाते में 2 लाख 74 हजार जमा कराया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता के नाम से 6 लाख 10 हजार का लोन स्वीकृत किया गया, जिसके चेक को बैंक अधिकारी से मिलीभगत कर आरोपियों ने अपने खाते में डलवाकर राशि आहरण कर लिया था। फिर मकान बनाकर देने की बात अनिल दास महंत से कही गई थी।
वहीं जब पटवारी जमीन देखने गया तो पता चला कि जहां जमीन बताया गया था, वह जमीन किसी दूसरे जगह है। जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई है, वह कृषि भूमि है और कॉलोनी से बाहर है। इस तरह आरोपियों ने अन्य जमीन को दिखाकर रजिस्ट्री करा दी थी। मामले में पुलिस ने IPC की धारा 420, 120बी, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी नंदलाल उर्फ आनंदराम कश्यप, सुरेश महंत, जगदीश कश्यप को गिरफ्तार किया था, वहीं आरोपी रामविलास कश्यप फरार था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है और मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है।