RAIPUR NEWS. साय कैबिनेट ने आज यानी 16 अक्टूबर को बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को दोपहर हुई केबिनेट की बैठक में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के सिस्टम तथा नीति का अनुमोदन कर दिया गया। कैबिनेट ने तय किया है कि नगद या लिंकिंग में धान बेचनेवाले किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन कृषि विभाग के एकीकृत पोर्टल पर शुरू हो गया है। इस साल बंपर उत्पादन के कारण 160 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है। धान के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम पिछले साल की तरह ही लागू रहेगा। खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर धान खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 8 लाख गठान बोरे ही जरूरत होगी, जिसके लिए 4.02 लाख नई जूट गठान खरीदी जाएंगी।
कैबिनेट ने सोसाइटियों में कार्यरत डेटा एंट्री आपरेटरों को भी बड़ी राहत दी है। सीएम साय के निर्देश पर सभी आपरेटरों को 18420 रुपए महीने के हिसाब से पूरे 12 माह के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शासन की ओर से यह मार्कफेड को दी जाएगी। सरकारी अमले ने धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है और टेंडर वगैरह जारी किए जा रहे हैं। सीएम साय ने मीसाबंदियों की राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि का फैसला लिया है। इसके लिए मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया।
ये भी पढ़ेंःहरियाणा में तीसरी बार बनने जा रही है भाजपा की सरकार, नायब सिंह सैनी गुरुवार को लेंगे शपथ
इसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। उनके परिवार को अंत्येष्टि के लिए 25 हजार रूपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा साय केबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। पर छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा भी
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है।