RAIPUR. छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ रुपये से अधिक के कोयला घोटाला मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए मंजूरी दे दी है। ईडी द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को अंतरिम जमानत मिली है। जबकि सुनील अग्रवाल व दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने रेग्युलर जमानत दी है। जमानत के बाद भी रानू साहू को जेल में ही रहना होगा।
बता दें, निलंबित आईएएस रानू साहू के साथ अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी है लेकिन रानू साहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जमानत के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगी। ईओडटल्यू में दर्ज मामले के कारण रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा।
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क्या है मामला
कोयला घोटाले के आरोप में ईडी ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली का आरोपी है।
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रोशन चंद्राकर की अर्जी खारिज
राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी ने नान घोटाले के झूठे आरोप में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए विशेष अदालत में जमानत आवेदन पेश किया था। ईडी ने रोशन के खिलाफ कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों से 20 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लेने का आरोप लगाया है।