NEW DELHI. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत के बाद भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन इस जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का रखेंगे।
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 20 जून को ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दी थी। इस दौरान विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।
वहीं, जमानत आदेश के बाद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दस मई को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी।
केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद से वो जेल में हैं। बता दें कि लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट की फिलहाल छुट्टी चल रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती कल ईडी ऊपरी अदालत में पेश करेगी और निचली अदालत के जमानत के फैसले को चुनौती देगी।
बता दें कि केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।