KANWRDHA. कवर्धा पुलिस ने कवर्धा एक्सीडेंट मामले में एक्शन लिया है। इसमें गाड़ी के मालिक व वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मालवाहक गाड़ी में सवारी ले जाने के खिलाफ इन पर कार्यवाही की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन पर ऐसी धाराएं लगाई गई है कि इन्हे 10 साल तक की सजा हो सकती है। मालवाहक गाड़ी में सवारी ले जाना गैरकानूनी है इसके बावजूद ये पिकअप में एक साथ 25 से 30 लोगों को भर कर ले जाते हैं। इसी वजह से 19 आदिवासियों की जान चली गई।
बता दें, कवर्धा में हुए एक्सीटेंड में 19 आदिवासियों के मौत के बाद पुलिस एक्शन में आयी है। पुलिस ने मामले में वाहन के चालक व उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हादसे के बाद से ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
इसी के तहत पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई है। पुलिस ने टीम बनाकर वाहन चालक व मालिक को गिरफ्तार कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
इसमें वाहन क्रमांक सीजी 08 एवाई 7471 के चालक कुशल खुसरो उम्र 23 वर्ष साकिन पिपरटोला छोटे थाना सिघनपुरी जंगल से व दूसरे वाहन क्रमांक सीजी 09 आईबी 7196 के चालक दिलीप पटेल उम्र 48 वर्ष साकिन बागुर थाना गंडई के विरूद्ध धारा 39-192, 184 मोटरव्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई व 8 हजार रुपये संमन शुल्क वसूला गया। इन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
10 साल तक ही हो सकती है सजा
वाहन चालक व मालिक पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा लगाई है। इसके तहत उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
नियमतः मालवाहक में सवारी ले जाने पर पाबंदी होती है और इनके द्वारा मालवाहक में सवारी को ले जाया गया और लापरवाही से वाहन भी चलाया गया। जिससे यह हादसा हुआ है।