BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। परीक्षा के बाद सिलेक्टषन से वंचित प्रतियोगियों ने गलत मेरिट सूची जारी करने और आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआई और प्लाटून कमांडर के खाली पदों पर भर्ती के लिए वेकेंसी निकाली थी। इसके भर्ती की जिम्मेदारी व्यवसायीक परीक्षा मंडल को दी गई। इसके तहत 17 सितंबर 2021 को वेकेंसी निकाली गई।
विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए। भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई और मेरिट सूची भी जारी की गई। व्यापम के मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी की कर दी। इस वजह से जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका।
इस परीक्षा की जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने अलग-अलग अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की।
जिसकी पैरवी करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि सूची में भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया और नियमों के खिलाफ प्रारंभिंग सूची जारी की गई।
इस वजह से याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। नियम विरूद्ध होने के कारण इस सूची को निरस्त कर नए सिरे से मैरिट सूची जारी करने की मांग की गई है।
5 साल से नहीं हो सकी है भर्ती
पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए साल 2017 में व्यापम ने प्रक्रिया शुरू की थी। जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। इस वजह से अभ्यार्थियों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया।
फिर राज्य सरकार ने 2021 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की लेकिन वह भी अब तक पूरी नहीं हो पायी है।