SAKTI. धान खरीदी में 19 लाख का गबन करने वाले समिति के अध्यक्ष और धान खरीदी केन्द्र प्रभारी को 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने यह सजा सुनाई है। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के एक मामले में मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने धान खरीदी मामले में 19 लाख रुपए गबन करने के मामले में आरोपियों को आज तीन—तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 में सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू एवं खरीदी केन्द्र प्रभारी देवेन्द्र साहू के द्वारा मिलकर तौल में गड़बड़ी की थी। 86 किसानों के द्वारा लाए गए 3264 बोरा धान को कम्प्यूटर में इंद्राज नहीं किया गया था। धान को गायब करने के मामले में लगभग कुल 19 लाख रुपए का गबन व धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था।
इसी मामले में गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के द्वारा आरोपी रामायण साहू एवं देवेन्द्र साहू को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रू. के जुर्माने से दंडित किया गया है। मामल की वर्ष 2013-14 में किसानों के द्वारा शिकायत की गई थी।
जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा समिति को विक्रय किए गए धान के रकम का भुगतान नहीं हुआ है। धान की अफरातफरी की जा रही है।
जिस पर विमल दुबे खाद्य अधिकारी, के. पी. कर्ष जिला विपणन अधिकारी, व्ही. के तिवारी उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा संयुक्त जांच दल बनाकर सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के द्वारा किए जा रहे धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण कर जांच किया गया था।
जांच में मौके पर 1955 बोरा धान का तौल किया गया। जिसमें मानक वजन 40 कि.ग्रा. के स्थान पर 29 कि.ग्रा. होना पाया गया। तथा उपस्थित किसानों के द्वारा भी समिति को बेचे गए धान का रकम प्राप्त नहीं होना बताया गया।
जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी रामायण साहू एवं देवेन्द्र साहू के विरूद्ध आरोप को सिद्ध पाए जाने पर धारा 409 भा.द.वि. के अंतर्गत 03-03 वर्ष के कारावास एवं 05-05 हजार रू. के जुर्माने से दंडित किया गया।