BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव के निवार्चन को चुनौती देते हुए बीजेपी प्रत्याशी प्रेमप्रकाश पांडे ने याचिका दायर की है। जिसमें निर्वाचन के दौरान नामांकन में हलफनामा में गलत जानकारी देते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस मोहन पांडे के बेंच में हुई। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित हुए भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की है। याचिका में निर्वाचन के दौरान नामांकन शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप है। याचिकाकर्ता बीजेपी उम्मीदवार के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला व देवाशीष तिवारी के माध्यम से चुनाव याचिका दायर की है।
जिसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलो और संपत्ति की जानकारी छिपाने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई भी उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है तो उसका निवार्चन अवैध हो जाता है। विधायक देवेन्द्र यादव ने भी जानकारी छिपाते हुए कानून का उल्लंघन किया है। साथ ही संपत्ति व आपराधिक मामलों की भी जानकारी नहीं दी है।
कम बताई है अपनी संपत्ति
याचिका कर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक देवेन्द्र यादव ने संपत्ति का भी ब्यौरा सही नहीं दिया है। आयोग के दिशा-निर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति से संबंधित कई तथ्यों की जानकारी नहीं दी है। अपना आय 2 लाख बताया।
अगली सुनवाई 20 मार्च को
हाईकोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। वहीं इस याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च तारीख दी है।