BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने मामले में पूर्व मंत्री व वर्तमान कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को राहत दी है। विधायक कवासी लखमा को आबंटित शासकीय बंगले को खाली करने पर रोक लगा दी है। इसके लिए कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।
बता दें, कांग्रेस सरकार के दौरान कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे। मंत्री रहते उन्हें जिला मुख्यालय में एसपी बंगले के पास आवास दिया था। विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बाद बंगला खाली करने व उसके बदले दूसरा आवास देने आदेश दिया गया था।
आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई में बताया गया कि याचिकाकर्ता घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से विधायक है और बस्तर जिले के कोंटा विधानसभा से है।
वे 6 बार विधायक व पूर्व सरकार में मंत्री रहे है। वे नक्सलियों के टारगेट में रहते है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें जिला मुख्यालय में मकान आबंटित किया गया था। ऐसे में आवास बदलने से उन्हें परेशानी हो सकती है।
जेड प्लस की सुरक्षा मिली है
नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है।
मकान को भी सुरक्षा कारणों से वे खाली करने पर रोक लगाने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मंत्री केदार कश्यप को आबंटित था आवास
पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा का आवास वर्तमान में मंत्री केदार कश्यप को आबंटित किया गया था,
लेकिन कवासी लखमा ने सुरक्षा कारणों का तर्क कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिसके बाद कोर्ट ने आवास खाली करने पर रोक लगा दी है।