BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग व कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उम्मीदवार के खिलाफ दो याचिका दायर है। जिसमें उम्मीदवार के अपराधिक रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करने की बात कहीं है।
बता दें, मतदाता सरोज चंद्रा व दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दायर की है। जिसमें एडवोकेट टीके झा के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाया गया है। याचिक में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है।
जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने अपराधिक रिकार्ड की जानकारी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में शेयर करना जरूरी है। याचिका में बताया गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू ने नामांकन पत्र में शपथ पत्र दिया है और मीडिया में इसे जारी भी किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर नहीं किया है जो चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है।
निर्वाचन को शून्य करने मांग
याचिका में विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक बालेश्वर साहू और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
ईवीएम उपयोग की मांगी अनुमति
हाईकोर्ट में इस केस के सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के एडवोकेट ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम को लोकसभा चुनाव में उपयोग करने की अनुमति मांगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पक्ष जाना। तब याचिकाकर्ता के वकील ने ईवीएम को आयोग को सौंपने सहमति जताई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग को ईवीएम के उपयोग की अनुमति दे दी।