RAIPUR. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के नेशनल हाईवे (NH) में चक्काजाम करने वाले कांग्रेसियों के विरुद्ध सिमगा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एक राहगीर की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। अंबिकापुर निवासी राहगीर रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में अपने परिचत को भर्ती कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान ग्राम दामाखेड़ा के आगे NH-130 में कांग्रेसी चक्काजाम कर दिये थे। रास्ता जाम करने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हुई।
भाटापारा विधायक के नेतृत्व में क्षेत्र के कांग्रेसियों ने अवैध शराब की बिक्री बंद कराने और कोचियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ वर्षों से शराब भट्ठी में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटाने की मांग को लेकर दामाखेड़ा में 12 फरवरी को चक्काजाम किया गया था।
सड़क जाम से यातायात बाधित हुई थी, जिसमें राहगीरों को परेशान होना पड़ा था। इसके बाद अंबिकापुर निवासी यात्री ने सिमगा पुलिस थाने में आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस ने ब्लाक अध्यक्ष हिरेन्द्र कोसले, सुशील शर्मा, अरूण यादव सहित अन्य के खिलाफ धारा 34, 341 के तहत मामला दर्ज किया है।
सिमगा थाना प्रभारी ने बताया कि 12 फरवरी को एक पार्टी विशेष के लोगों की ओर से नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया गया था। शाम करीब 4.30 से 5 बजे तक यातायात बाधित हुआ था। अंबिकापुर निवासी ओमप्रकाश की शिकायत पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और भाटापारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा वीडियो फुटेज चेक किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य लोगों के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाएगा।
NH एक्ट में 5 साल की सजा का प्रावधान
नेशनल हाईवे एक्ट सेक्शन 8b में साफ है कि अगर आप सरकारी संपत्ति और सड़क को रोककर प्रदर्शन कर रहे हो तो आप पर पुलिस FIR करेगी और इसमें 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। हाईवे सड़क यातायात को बाधित कर धरना देना कानून के खिलाफ है। नेशनल हाईवे जाम करना गैर कानूनी भी है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के सेक्शन 8b में प्रदर्शनकारियों को जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा हो सकती है।