BILASPUR. छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल की उलझने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, पाटन से BJP प्रत्याशी विजय बघेल की याचिका पर निर्वाचित विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला आचार संहिता के उल्लंघन का है। मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
आचार संहिता के उल्लंघन मामले में विजय बघेल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई सोमवार को जस्टिस साहू की एकलपीठ में हुई। सांसद बघेल ने वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि चुनाव के अंतिम दिन तत्कालीन सीएम भूपेश तय समय के बाद भी विधानसभा क्षेत्र पाटन में प्रचार कर रहे थे और यह आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है।
भूपेश बघेल ने भूपेश की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाई कोर्ट से की है। आज सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने पूर्व सीएम और चुनाव आयोग से जवाब प्रस्तुत करने कहा है। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से मौजूद वकील राकेश झा के आवेदन पर कोर्ट ने पाटन चुनाव के बाद सील किए गए ईवीएम और वीवीपैट मशीन को भी मुक्त करने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट में रैली की फोटो व वीडियो भी उपलबध कराए
याचिका में कहा गया है कि 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया था। पाटन विधानसभा सीट में भी दूसरे फेज में मतदान हुआ था। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिनांक 16 नवंबर को एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रैली की फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए हैं।