RAIPUR. ऑनलाइल सट्टेबाजी में मनी लांड्रिंग और हवाला केस में लगातार सुनवाई चल रही है। इस पर रोज कुछ न कुछ खबरें में चर्चा में आ रही हैं। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में पूरक परिवाद जमा किया है। इसमें दावा किया है कि जेल में जाकर दोबारा असीम का बयान दर्ज किया गया है। उसमें असीम ने कहा है कि कुछ लोगों के दबाव में वह पूर्व के बयान से मुकर गया था।
बयान में असीम ने दावा किया है कि वकील के साथ एक व्यक्ति जेल में आया था। उसने एक चिट्ठी दी और उसे देखकर लिखने के लिए कहा। मैंने उसे लिखकर और हस्ताक्षर कर दे दिया। उस चिट्ठी को किसे और कहां दिया गया है। इसकी जानकारी नहीं है। वह पहले दिए बयान पर कायम है कि उसे दुबई से शुभम सोनी ने रायपुर भेजा था। पूर्व सीएम बघेल जी को पैसा देने के लिए कहा था। उसने कई राजनेताओं को पैसा दिया है। उससे जो पैसा जब्त हुआ है। वह कांग्रेस के नेताओं देने के लिए था।
दरअसल, सिपाही भीम सिंह ने राज्य के कई नेताओं व अधिकारियों को सट्टे का पैसा देना कबूल किया है। ईडी ने इसमें शुभम सोनी के अलावा दिल्ली के अकाउंटेट रोहित गुलाटी और रायगढ़ के कारोबारी अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल को आरोपी बनाया है। रोहित सट्टे का हिसाब देखकर पैसा दुबई भेजता था। अनिल दुबई शिफ्ट हो गया है।
ईडी का दावा- सरकार को पहुंचाए गए थे 508 करोड़ रुपए
गौरतलब है कि ड्राइवर असीम के बयान को आधार बनाते हुए ईडी ने प्रेसनोट जारी कर दिया था कि उसके जरिए सरकार को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। जेल जाने के बाद असीम ने फिर ईडी डायरेक्टर और कोर्ट को चिट्ठी लिखी कि उसे 508 करोड़ के बारे में कुछ पता नहीं और उसने ईडी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वह जब जेल आया और अखबार पढ़ा, तब पता चला कि ईडी ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया। उसने किसी को पैसा नहीं दिया है।