BILASPUR.लगातार मीडिया रिपोर्ट में स्कूल-कॉलेज के पास शराब के दुकान खोले जाने पर हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को फटकार लगाई है साथ ही जवाब भी मांगा है। प्रदेश भर में स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानें खोल दी है। जिसे लेकर कई बार विरोध हुआ। इसके बाद भी शासन-प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
बता दें, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए प्रदेश भर के स्कूल-कॉलेजों व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानें खोलने को गंभीरता से हाईकोर्ट ने लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए राज्य शासन के साथ ही कलेक्टर व आबकारी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हमेशा होती रहती है मार-पीट की घटना
स्कूल कॉलेज ऐसे जगह होते है जहां पर बच्चे व युवाओं को पढ़ाई के लिए आना-जाना होता रहता है। लेकिन इनके आसपास शराब की दुकानें होने से शराबी लोग गुंडागर्दी व आतंक फैलाते है। जिससे कई अनहोनी हो सकती है। कई बार मारपीट के अलावा भी घटनाएं होती रहती है।
आदेशों की है अनदेखी
स्कूल-कॉलेजों व धार्मिक स्थलों के आस-पास में शराब की दुकानें न खोलने का आदेश सुप्रिम कोर्ट है। कम से कम 500 मीटर की दूरी होना आवश्यक होता है। इसके बाद भी आबकारी विभाग ने आदेशों को अनदेखा सालों से किया है। इसका विरोध कई बार अलग-अलग संगठनों ने किया, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
लगातार हो रही थी प्रकाशित खबरें
हाईकोर्ट ने अखबारों में छपने वाली खबरों व मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान में लिया है। अब आबकारी विभाग के प्रति कड़ा रूख किया है।