BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बार पुलिसवालों को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता ने पुलिस में डकैती की शिकायत करते हुए आरोपितों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन पुलिस वालों ने आरोपितों के खिलाफ साधारण मारपीट की धारा लगाई और मुचलके पर छोड़ भी दिया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही ये भी कहा कि ये लोग ही पूरा केस बिगाड़ देते है।
बता दें, मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डकैती के अपराध में साधारण धारा के तहत चार दिन बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपितों को थाने से छोड़े जाने के खिलाफ प्रस्तुत याचिका में मंदिर हसौद थाना प्रभारी को तलब किया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस वाले ही गड़बड़ करते है। नाराज कोट्र ने मंदिर हसौद थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता विजय कुमार सिंह, सौरभ व अन्य 31 दिसंबर 2021 की रात मंदिर हसौद के ढाबा में खाना खाने गए थे। उसी समय 10-12 लोग आए व उनके साथ मारपीट कर नगद रकम सहित सोने की चेन लूटकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने पीड़ितों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। चार दिन बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ साधारण मारपीट के आरोप में जुर्म दर्ज कर थाने मुचलके पर छोड़ दिया। इसके खिलाफ पीड़ितों ने अधिवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर की है।