DURG. दुर्ग के चर्चित केस अपने माता-पिता की हत्या करने वाले बेटे की सजा में बदलाव किया है। पहले सुनाए गए फांसी की सजा को अब आजीवन कारावास में बदला है। कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त बेटे की अपिल पर यह फैसला बदला गया है।
बता दें, 1 जनवरी 2018 को दुर्ग के संदीप जैन ने गंजापारा स्थित अपने पिता रावल मल जैन और मां सुरजा बाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला कोर्ट ने इस मामले की सुनावई करते हुए संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ संदीप के वकील ने बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त संदीप जैन की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।
पिता देते से बार-बार धमकी
आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता बार-बार उसे संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे। जिसके बाद पिस्टल खरीद कर आरोपी ने अपने पिता व माता की गोली मार कर हत्या कर दी।
जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती
आरोपी को दुर्ग जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए माता-पिता की हत्या करने के जुर्म पर फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन अभियुक्त ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदला।