BILASPUR.छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव शुक्रवार यानी की 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान करने के लिए मतदाता को अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। ऐसे में ईपीक कार्ड का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे मतदाता है जिनके पास ईपीक कार्ड यानी मतदाता परिचय पत्र नहीं होता है। मतदाता परिचय पत्र न होने पर भी मतदान किया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 16 आईडी कार्ड बताए है।

बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 16 आईडी कार्ड बताए है। जिनका इस्तेमाल मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर किया जा सकता है। बहुत से लोग मतदान के लिए पहचान पत्र नहीं होने पर मतदान करने से वंचित रह जात है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा बताए गए आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर मतदान कर लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बन सकते है।

ये है 16 पहचान पत्र
इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र राज्य सरकार लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पास बुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय के योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी का उपयोग कर सकते है।




































