RAIPUR. बेमेतरा के कपड़ा व्यापारी की खुदकुशी के मामले में हाईकोर्ट के बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें रायपुर के पांच व्यापारियों को हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है दरअसल, यह पूरा मामला बेमेतरा का है। यहां व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा ने अपनी दुकान के लिए कुछ कपड़े व्यापारियों से उधारी में कपड़े लिए थे। इसके कीर्ति उनसे लाखों रुपए का पकड़ा खरीदा पर समय पर उसका भुगतान नहीं किया। पैसे मांगने पर वह व्यापारियों को लगातार गुमराह करता रहा। जब दुकानों से फोन जाने लगे और पैसे मांगे गए तो कीर्ति ने परेशान होकर 27 सितंबर 2021 को जहर खाकर खुदकुशी कर ली।
आत्महत्या से पहले कारोबारी ने सुसाइड नोट पर लिखा कि वह उधारी के पैसे नहीं चुका सकता और पांचों कपड़ा कारोबारियों से परेशान हो चुका है और इसी वजह से खुदकुशी कर रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने दो साल की सुनवाई के बाद सभी को पांच कारोबारियों को 10-10 साल की जेल और आर्थिक दंड दिया है।
कोर्ट के इस फैसले को लेकर कपड़ा कारोबारियों विक्की डेंगवानी, विशाल मोटवानी, सुरेश मोटवानी उर्फ सोनू, दिनेश मूलानी और श्रेयांश नाहटा अब हाई कोर्ट जाएंगे। कारोबारियों का कहना है कि उधार का पैसा वसूलना उनका अधिकार है। कारोबार उधार और विश्वास पर ही चलता है। किसी भी व्यापार में उधार माल देने के पहले कारोबारी को नियम और शर्तें भी बताई जाती है। इसके बाद जब कारोबारी समय पर पैसा नहीं देते तब उनसे फाेन करके पैसा मांगा जाता है। कपड़ा कारोबारी और चेंबर इस फैसले के खिलाफ है और इसे लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।