RAIPUR. शिक्षकों की पदस्थापना संशोधन मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। जो शिक्षक अपने पद से मुक्त कर दिए गए थे अब वो शिक्षक पदस्थापना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को पत्र लिखा गया है। ये मामला शिक्षकों के ट्रांसफर और उसमें हुए संशोधन में गड़बड़ी को लेकर के है। भ्रष्टाचार करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी होने की आशंका है।
बता दें कि सहायक शिक्षकों के पदोन्नति के बाद जिन स्कूलों में उनकी पदस्थापना की गई थी । उस लिस्ट को शिक्षकों ने पैसे देकर जारी करवाए थे और अपने शहर के पास का स्कूल ज्वाइन भी कर लिया था।
इस बात की भनक लगते ही सरकार ने पदस्थापना को निरस्त कर दिया । इसके बाद अपने घर से समीप नौकरी कर रहे शिक्षकों को जो स्कूल अलॉट किया गया था, वहां भेज दिया गया ।
इसके बाद कई शिक्षकों ने रिलीव होने के बावजूद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया । हाईकोर्ट ने लिस्ट को उसी तरह रखने का आदेश दिया । इसमें सबसे ज्यादा रिलीज हो चुके शिक्षक चाह करके भी अपने पुराने स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाते।
हाईकोर्ट के फैसले से राहत
हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक अपनी मर्जी से पदस्थापना वाले स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग मंजूरी दे।