RAIPUR. छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने बढ़े हुए DA, HRA का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ DA, HRA का यह आदेश विगत एक जुलाई से लागू होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करते हुए डीए और एचआरए बढ़ाने की घोषणा की थी।
राज्य सरकार ने सातवां वेतनमान पा रहे कर्मियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे राज्य सरकार के इन कर्मचारियों को अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं, छठवां वेतनमान वाले कर्मियों का डीए नौ प्रतिशत बढ़ाया गया है। उनका डीए अब 221 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई से दिया जाएगा।
वहीं, एचआर में बढोत्तरी आदेश के अनुसार रायपुर, दुर्ग और भिलाई शहर में रहने वाले कर्मचारियों को अब 10 प्रतिशत एचआरए मिलेगा। अभी तक यह 9 प्रतिशत था।
बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दिल्ली राजहरा, अंबिकापुर, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर- चांपा में रहने वालों अब 6 के स्थान पर 7 प्रतिशत एचआरए मिलेगा।
राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले कर्मियों को भी 7 प्रतिशत एचआरए दिया जाएगा। वहीं, दिल्ली में तैनात कर्मियों को 30 प्रतिशत एचआरए दिया जाएगा। अभी तक उन्हें 27 प्रतिशत एचआरए मिल रहा था। सरकार के इस आदेश से राज्य के सरकारी कर्मचारियेां में हर्ष व्याप्त है।