RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।अब उन उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिनका बिजली बिल छह माह से बकाया है।

यानी पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा केवल दो महीने की थी। लेकिन ऊर्जा विभाग से जारी आदेशानुसार अब इसकी पात्रता सीमा छह माह कर दी गई है.

मुख्यमंत्री बघेल एवं उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता है।

2019 फरवरी से इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट दी जा चुकी है।

पहले यदि उपभोक्ता लगातार दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करते थे तो तीसरे महीने में हाफ बिजली बिल योजना लागू नहीं होती थी। लेकिन अब इसमें छह माह की छूट दी गई है। इस फैसले से लाखों घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दे कि यह योजना 01 अगस्त से प्रभावशील हो चुकी है।







































