RAIPUR. छत्तीसगढ़ में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रोफेसर बनने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए उम्र सीमा 56 वर्ष कर दी है। इसके पहले यह उम्र सीमा 45 वर्ष थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार 595 पदों पर प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी। जल्द ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(पीएससी) विज्ञापन जारी करेगा। कालेजों में पहली बार एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों का भी सृजन किया गया है। नियमों के संशोधन को राजपत्र में दो जून 2023 को प्रकाशित कर दिया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विवाद के दौरान कहा था कि जैसे ही सबकुछ ठीक हुआ तो प्रदेश में भर्तियां होगी। 58 प्रतिशत आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बहाल होने के बाद एक महीने के भीतर राज्य में करीब 25 हजार नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। संभवत: तीन महीने के भीतर ये नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रोफेसरों की भर्ती के लिए संबंधित विषय में पीएचडी अनिवार्य है। इसके अलावा कम से कम 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों। सहायक प्राध्यापक के रूप में लगातार 10 वर्ष का अनुभव जरूरी हे। कम से कम 10 शोध पत्र का प्रकाशन कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश में सितंबर 2021 में सरकार ने प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें स्थानीय निवासियों के साथ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई थी। इससे स्थानीय असिस्टेंट प्रोफेसरों ने आपत्ति की थी। राज्य के अभ्यर्थी इस उम्र सीमा से बाहर हो रहे थे। उम्र सीमा को लेकर विवाद शुरू होने के बाद सरकार ने विज्ञापन को निरस्त करा दिया था।
इन विषयों के लिए होगी भर्ती
कुल पद – 595
राजनीति शास्त्र – 75
हिंदी – 64
अंग्रेजी – 30
अर्थशास्त्र – 51
समाजशास्त्र – 57
गणित – 35
रसायन शास्त्र – 50
वनस्पति विज्ञान – 30