DURG. प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ‘मोर मकान मोर आस’ योजना के अंतर्गत पात्र और अपात्र लोगों की लिस्ट का दावा और आपत्ति के लिए प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। दावा और आपत्ति के लिए 10 मई तक की डेट तय की गई है। अधिकारियों ने कहा कि निर्धारित तिथि से 15 दिन बाद यानी 10 मई के बाद दावा-आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दुर्ग नगर निगम सीमा के अंतर्गत ‘मोर मकान मोर आस’ योजना के हितग्राहियों को आवास मुहैया कराने के लिए दावा आपत्ति आमंत्रित किया जा रहा है। मोर मकान मोर आस के अंतर्गत दुर्ग नगर निगम इलाके में किराए पर रहने वाले से 26 अप्रैल 2023 तक प्राप्त एप्लीकेशंस और कागजात के आधार पर लिस्ट को तैयार किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताय कि आगामी दस मई दिन बुधवार तक दावा और आपत्ति आमंत्रित किया गया है। लिस्ट को दुर्ग नगर निगम की वेबसाइट www.municipalcoporationdurg.in पर देखा जा सकता है।
साथ ही यह लिस्ट दुर्ग नगर नगर निगम के मेन ऑफिस के साथ ही दुर्ग स्थित डाटा सेंटर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में चस्पा किया जा चुका है। दुर्ग नगर निगम के मेयर धीरज बाकलीवाल और निगम के कमिश्नर लोकेश चंद्राकर ने आवेनकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि तय वक्त पर लिखित रूप में दावा-आपत्ति कर सकते है। साथ उन्होंने कहा कि समय अवधि के बाद किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि जिन आवेदनकर्ताओं ने फॉर्चून हाइट्स के लिए एप्लीकेशन किया है उन्हें अवगत कराया जाता है कि वह फॉर्चून हाइट्स में सभी भवन आबंटित हो चुके है। इसके चलते वहां किसी भी परियोजना के भवन का सलेक्शन कर सकते है। जिन-जिन लोगों को लॉटरी के द्वारा आवास आबंटन किया जा चुका है लेकिन वे आबंटन पत्र प्राप्त नहीं किया है ऐसे परिवारों से महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपील करते हुए कहा है कि अपना आबंटन पत्र डाटा सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, PM आवास योजना (शहरी) से प्राप्त कर सकते है।