DURG. दुर्ग में नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का शानदार मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए आप फौरन आवेदन कर इसका फायदा उठा सकते है। दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर लोकेश चंद्राकर ने इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने अधिकारियों को निर्देशित किया है। भूखंड एरिया में एक सौ बीस वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिल रही है।
निगम के नियमों के खिलाफ डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का शानदार मौका उन्हें मिल रहा है, इसलिए एप्लीकेशन करने में देर न करने की बात कही जा रही है। जल्द ही नियमितीकरण के लिए अप्लाई कर नियमितीकरण कराने की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है क्योंकि तय डेट के हिसाब से नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय और बचा है। निगम में आवेदन करने वाले अधिकांश लोग का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग में भवन अधिकारी प्रकाशचंद थवानी ने बताया कि अब तक आवासीय और गैर आवासीय मिला कर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए एप्लीकेशन जमा किया है उनमें से ज्यादातर लोगों का नियमितीकरण कर दिया गया है। क्योंकि इसके प्रोसेस को नगर निगम द्वारा जल्द अपनाया जा रहा है।
जानें, कौन कर सकता है आवेदन
नियमितीकरण यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो और बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत डेवलप किया हो तो इसका नियमितीकरण करा सकते है। इसके लिए नगर निगम में वास्तुविद के मार्फत एप्लीकेशन करना होगा। नियमितीकरण के लिए आवेदन, मानचित्र नगर निगम के रजिस्टर्ड वास्तुविद इंजीनियर से तैयार कराकर एप्लीकेशन करना होगा।
अनाधिकृत निर्माण 14 जुलाई 2022 के पहले का होना चाहिए। इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना जरूरी है। साथ ही अन्य कागजात में एप्लीकेशन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान 7746015450, सहायक भवन निरीक्षक 9589081099 और पुरषोत्तम साहू 9575747680 से संपर्क कर सकते है।