SINGAPORE. सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को आव्रजन लाभ हासिल करने के लिए अपने सहकर्मी और अपनी भतीजी की शादी कराने के आरोप में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. टुडे अखबार ने बताया कि मीरान गनी नागूर पिचाई ने 25 हजार डॉलर के बदले आर्थिक तंगी का सामना कर रही अपनी भतीजी की शादी भारतीय नागरिक अब्दुल कादर कासिम से करा दी, जो 2016 में अपनी अल्पकालिक यात्रा वीजा का विस्तार करना चाहता था. गौरतलब है कि सिंगापुर में प्रवेश की अपनी तिथि से 89 दिनों के बाद लघु अवधि के विस्तार की मांग करने वालों को स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता होती है.
ऐसे में पिचाई ने अपनी भतीजी, नूरजन अब्दुल को कासिम का प्रायोजक बनाने की व्यवस्था की. धन की बात तय होने पर कासिम और नूरजन शादी के लिए सहमत हो गए. पिचाई को नूरजन के पूर्व पति ने 1 हजार डॉलर दिए. सितंबर 2016 में शादी हुई थी. पिछले साल इमिग्रेशन एंड चेकपॉइंट्स अथॉरिटी के अधिकारियों ने अप्रवासन लाभ प्राप्त करने के लिए नकली विवाह आयोजित करने के आरोप में पिचाई को गिरफ्तार कर लिया. आईसीए के सहायक अधीक्षक (एएसपी) गणेशवरन धनशेखरन ने अदालत से पिचाई के लिए छह महीने की जेल की सजा की मांग की थी.
बचाव पक्ष के वकील राजन सुब्रमण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा केवल अपने सहयोगी और भतीजी की मदद करना था. टुडे ने रिपोर्ट किया कि सुब्रमण्यम ने पिचाई के लिए कम सजा की मांग की. जिला न्यायाधीश वोंग पेक ने कहा कि पिचाई को व्यवस्था से आर्थिक रूप से लाभ नहीं हुआ, लेकिन शादी की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाई. पेक ने कहा, मैं अभियोजन पक्ष से सहमत हूं कि सामान्य रोकथाम की आवश्यकता है क्योंकि नकली विवाह का पता लगाना मुश्किल है.