MUMBAI. बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को सेल्स टैक्स के मामले में मुंबई हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच दिया गया था। मगर, इन दिनों वह अपने काम की बजाय इस मामले की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। कुछ समय पहले ही इस संबंध में अनुष्का ने सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एमवीएटी अधिनियम के तहत चार याचिकाएं दायर की थीं। हालांकि, कोर्ट की ओर से अनुष्का को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है।अनुष्का शर्मा को कोर्ट ने नहीं दी राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की बेंच ने अनुष्का शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेत्री महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती हैं। इसके साथ ही स्टेट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से महाराष्ट्र वेल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत असेसमेंट ईयर 2012-16 के लिए जारी किए विवादित आदेश को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
2012 से 20216 के बीच टैक्स का है विवाद
बताते चलें कि अनुष्का शर्मा का 2012-13 और 2013-14 के लिए महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत मझगांव सेल्स टैक्स डिप्टी के आदेशों पर विवाद है। लिहाजा, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चार याचिकाएं दायर की हैं। इसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी असेसमेंट ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए टैक्स लगाने के चार आदेशों को चुनौती दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 2012-13 के लिए अनुष्का शर्मा की 12.3 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.2 करोड़ रुपये का सेल्स टैक्स (ब्याज सहित) लगाया। इसी तरह से साल 2013-14 के दौरान 17 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.6 करोड़ रुपये का टैक्स अनुष्का शर्मा पर लगाया गया था। बताते चलें कि अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में कदम रखा था।