MUMBAI. जिया खान की मौत के दस साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अभिनेता सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया. इस फैसले के बाद पंचोली परिवार ने राहत की सांस ली है. हालांकि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले से जिया की मां राबिया खान संतुष्ट नहीं दिखाई दीं. उन्होंने शुक्रवार को भी फैसले के बाद कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी. इसके पहले जिया खान मौत के मामले की स्पेशल इन्वेस्टगेशन टीम से जांच की मांग को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. ‘निशब्द’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों में क्रमशः अमिताभ बच्चन और आमिर खान के साथ काम कर चुकीं जिया खान ने 2013 में आत्महत्या कर ली थी.
जिया खान आत्महत्या मामले के फैसले के दिन शुक्रवार को सूरज पंचोली मां जरीना वहाब के साथ सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. अब दस साल बाद आदित्य पंचोली के बेटे को इस केस में राहत मिली है. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने सूरज पंचोली को बरी करते हुए कहा कि सबूतों की कमी से यह अदालत आपकोदोषी नहीं ठहरा सकती. गौरतलब है कि मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जिया खान मामले में 20 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जिया खान की मां राबिया खान पिछले दस सालों से बेटी के लिए न्याय मांग रही हैं. सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप थे. जिया की मां राबिया खान ने बेटी की हत्या किए जाने का भी आरोप लगाया था. हालांकि कोर्ट में सीबीआई की ओर से भी हत्या की बात को खारिज किया गया था. ऐसे में कोर्ट ने भी माना, जिया खान ने 2013 में 25 साल की उम्र में सुसाइड किया था और उनकी हत्या नहीं हुई थी. इसके बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी कर दिया.
3 जून 2013 को जिया खान ने अपने मुंबई के जुहू स्थित फ्लैट पर सुसाइड कर लिया था. जिया के घर से 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था. 10 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था. जिया खान की मां राबिया भी शुक्रवार को कोर्ट में मौजूद थीं. जाहिर तौर पर वह इस फैसले से नाखुश दिखीं. कानूनन राबिया खान अब हाईकोर्ट में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगी. जिया खान की मौत के बाद सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.