DURG. दुर्ग के एक हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में अनुमति से अधिक बिस्तर के संचालन के चलते कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के महिमा हॉस्पिटल में 20 बिस्तर की अनुमति है। लेकिन यहां 57 बिस्तर का संचालन किया जा रहा था। यहां कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।
नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा महिमा हास्पिटल कादम्बरी नगर में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लाइसेंस वैधता दिनांक 19 अप्रैल 2018 से 18 अप्रैल 2023, 20 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा संचालन बिना किसी पूर्व अनुमति के 57 बिस्तर संचालन करते हुए पाया गया। जो नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
निरीक्षण करने गए टीम ने यहां अन्य संसाधानों का भी जायजा लिया। साथ ही मरीजों और उनके साथ रहने वाले स्वजनों के लिए मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपए के जुर्माना लगाया जाता है।
गौरतलब है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कई हॉस्पिटल्स से संबंधित मिलने वाली शिकायतों के बाद ही जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों कुछ और हॉस्पिटल्स को कुछ दिन के लिए सील करने से लेकर जुर्माना लगाने तक की कार्रवाई की गई थी।