NEW DELHI. सभी इनकम टैक्स से जुड़े सभी काम पैन कार्ड के जरिए करते हैं। इतना ही नहीं, जहां भी बड़ी रकम का लेन-देन होता है, वहां पैन कार्ड भी अनिवार्य होता है। पिछले साल से सरकार जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। सरकार सभी से जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अपील कर रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न हो।इसके साथ ही यह भी कहा गया कि 31 मार्च 2023 तक जिन लोगों के पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। आज खुद आयकर विभाग ने लोगों को साफ चेतावनी दी है और जानकारी भी दी है कि 31 मार्च तक आधार पैन को जोड़ लें।
जानिए किसे आधार और पैन लिंक करना है
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित प्रारूप में अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना होगा। यानी ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2022 तक शुल्क के भुगतान के बिना और 31.03.2023 के बाद शुल्क के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें।
करदाता कृपया ध्यान दें!
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा नज़दीक है!
परिणामों से बचने के लिए 31.03.2023 से पहले पैन और आधार को लिंक करें।
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न देखें:https://t.co/ybqXCAmZcV pic.twitter.com/AIzo9nSjNc— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 9, 2023
किसके लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है?
वे असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवासी।
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी या उससे अधिक आयु का है, उसे आधार से पैन को लिंक करने की जरूरत नहीं है।