DELHI. स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हेल्थ) का बिल राजस्थान के विधानसभा में पेश किया गया गया। इसे सदन ने पारित कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि ‘राइट टू हेल्थ’ लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला और एकमात्र राज्य बन चुका है। इसके तहत हर एक व्यक्ति को सभी प्रकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे OPD, IPD का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार दिया जाएगा।
कांग्रेस के द्वारा इस बिल को विधानसभा में पास करने के बाद विपक्षी पार्टी BJP ने इसका जमकर विरोध किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में इस बिल को पास कराने के बाद कहा कि अब किसी भी मरीज को अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने से इंकार नहीं किया जा सकता।
बिल को लेकर निजी डॉक्टरों ने किया विरोध
इस बिल के पास होने बाद निजी डॉक्टरों का कहना हैं कि इसका लोग दुरुपयोग करेंगें। इमरजेंसी बताकर कोई भी मरीज मुफ्त में इलाज करवा सकता हैं। साथ ही उनका यह भी कहना हैं कि कब और कैसे निर्धारित किया जाएगा कि इसका दायरा तय किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार के मुताबिक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इसे मानना अनिवार्य होगा। अस्पताल द्वारा इसका उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।