NEW DELHI : बजट 2023 की घोषणा करते हुए सरकार ने नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर योग्य आय बढ़कर 3 करोड़ रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक की आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।इससे 70 लाख से कम आय वालों को अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह लाभ केवल उन करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा, जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को राहत है. आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना आय 7 लाख रुपये है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री इनकम का ऐलान किया था। नई कर व्यवस्था के तहत, सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट दी है। 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने का सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएं।
करदाताओं के लिए नया ऐप
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए करदाता मोबाइल पर टीडीएस सहित वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देख सकेंगे। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर एकत्रित कर (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर लेनदेन की व्यापक जानकारी मिलेगी।
साथ ही उन्हें अपनी राय रखने का भी मौका मिलता है। करदाता मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)/करदाता सूचना विवरण (टीआईएस) में उपलब्ध सूचना को देख सकेंगे। यह ऐप आयकर विभाग द्वारा मुफ्त में प्रदान किया जाता है और Google Play और App Store पर उपलब्ध है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “ऐप का उद्देश्य करदाता को एआईएस/टीआईएस के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह करदाता से संबंधित विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी प्रदान करता है।