BHILAI. दुर्ग जिले में अवैध प्लाटिंग के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें सरपंच को भी शामिल पाए जाने पर दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सरपंच अवैध प्लाटिंग में सहयोग कर रहा था। दुर्ग SDM ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश अनुसार जिले में अवैध प्लॉटिंग एवं राजस्व के मामलों में तेजी से निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई और निगरानी की जा रही है। बीते दिनों चौहान ग्रीन वैली जुनवानी निवासी फिरोज खान द्वारा ग्राम जेवरा में विभिन्न भूमिस्वामियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 मार्च 2023 को सरपंच ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान महावीर डेवलपर्स जिसका संचालन योगेश पाण्डे के द्वारा किया जा रहा है, के खिलाफ कार्रवाई की गई और महावीर डेवलपर्स के द्वारा मौके पर अवैध प्लाटिंग किया जान पाए जाने पर हल्का पटवारी से उपरोक्त संबंध में लिखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 495/1 रकबा 0.7263 हेक्टेयर राम अवतार पिता जगनाथ व अन्य पांच के नाम पर दर्ज है। इसके अलावा मोहन पिता चंद्रिका अन्य दो के नाम पर दर्ज भूमि पर अवैध प्लाटिंग करना पाया गया। इस अवैध प्लाटिंग का काम महावीर डेब्लपर्स के द्वारा किया जा रहा था, जो योगेश पाण्डे के नाम पर है तथा योगेश पाण्डेय के द्वारा किसानों को गुमराह करके अवैध प्लाटिंग का काम किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 496/1 योग रकबा 0.7263 हेक्टेयर पर सरपंच के चाचा के द्वारा अवैध प्लाटिंग किया जाना भी पाया गया।
सरपंच द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने और प्रशासन का साथ देने से इंकार किया गया। दुर्ग SDM ने इस प्रकरण में जेवरा के सरपंच को नोटिस जारी करते हुए दोषी पाए जाने पर नियमत: कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में प्रकरण में नियत 10 अप्रैल 2023 को सरपंच और उनके अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करना होगा। नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।