RAIPUR. प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंदबघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों के आडिट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसमें नवापारा रायपुर के तीन, बिलासपुर व रायपुर के एक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें तीन अस्पतालों को योजना से निलंबित करने के साथ ही कुल 17 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। जिन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके नाम हम बताने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में पंजीकृत अस्पतालों का आनलाईन सिस्टम के माध्यम से उपचार कराने वाले मरीजों का आडिट किया जाता है। पिछले दिनों इस आडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थीं। इसी के आधार पर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी व राज्य नोडल एजेंसी रायपुर की ओर से कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
इन अस्पतालों पर ये कार्रवाई
श्रीबालाजी हाॅस्पिटल बिलासपुर — एक साल के लिए निलंबित
अंजली नर्सिंग होम नवापारा रायपुर — तीन लाख का अर्थदंड व एक साल का निलंबन
माहेर हाॅस्पिटल नवापारा रायपुर — पांच लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन
शाह नर्सिंग होम नवापारा रायपुर — तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन
रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल रायपुर पचपेड़ी नाका — 6,16,834 रुपये का अर्थदंड और इतनी ही राशि मरीजों को वापसी का आदेश।
टोल फ्री नंबर में कर सकते हैं शिकायत
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल पर जो जुर्माना लगाया गया है, वह वही राशि है जो प्रबंधन ने मरीजों से अलग से वसूली थी । इसी तरह की वसूली कई और अस्पतालों में भी की जाती है। लेकिन, इसकी शिकायतें स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पातीं। वहीं अगर आपके साथ अस्पताल में पैसे की मांग की जा रही हो तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर शासन की ओर से जारी किया गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।\