GANDHI Nagar.
वर्ष 2013 में रेप मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम को लेकर आखिरकार गांधी नगर कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान कर दिया गया है. मंगलवार 31 जनवरी को गांधी नगर सेशन कोर्ट की आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. हालांकि आसाराम की ओर से सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है. वहीं दूसरी तरफ हर किसी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं. पहले ही अन्य मामलों में आसाराम बापू उम्र कैद की सजा काट रहा है. वहीं मंगलवार को अदालत ने सूरत की शिष्या के साथ बलात्कार मामले में आसाराम को ताउम्र कैद की सजा सुना दी है.
एक दिन पहले ही गांधी कोर्ट ने आसाराम को अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था. इसके बाद से ही हर किसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार था. बताया जा रहा है कि, इस फैसले के बाद आसाराम के वकीलों ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. यानी अपने गुनाहों की माफी और सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
मौजूद समय में एक अन्य मामले में राजस्थान के जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ सूरत में एक शिष्या और उसकी बहन के साथ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध समेत कई अपराधों का दोषी करार दिया गया है. आसाराम पर सूरत की जिस शिष्या ने केस दर्ज कराया है उसी की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी दुष्कर्म किया है, जिसको लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में कोर्ट ने नारायण साईं को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
आसाराम और नारायण साईं के अलावा भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था. हालांकि कोर्ट ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती के अलावा आश्रम के कुछ पदाधिकारियों जैसे ध्रुवबेन, जसवंतीबेन, निर्मला के अलावा मीरा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने कुल 6 लोगों को बरी किया है.
दूसरी तरफ आसाराम ने खुद पर लगे सभी आरोपों को लगातार उसके खिलाफ साजिश बताया है. खास तौर पर जोधपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सूरत से भी उसके खिलाफ आवाज उठी. सूरत की शिष्या ने कोर्ट के सामने बताया कि, 1997 से लेकर 2006 तक अहमदाबाद स्थित आश्रम में उसके साथ किस तरह की दरिंदगी की गई.