VARANASI (UP). ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पांच महिलाओं द्वारा लगाई गई याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने अहम निर्णय दिया है। मुश्लिम पक्ष दलीलों को दरकिनार करते हुए वाराणसी कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के योग्य करार दिया है। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
बता दें 18 अगस्त 2021 को मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक सहित अन्य ने सिविल जज के सामने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की मांग की। महिलाओं की मांग पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराया। कोर्ट के आदेश पर इसी साल 14,15 और 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया।
सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया। हालांकि हिन्दु पक्ष दावे पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत ट्रांसफर किया।
करीब चार माह कोर्ट इस मामले में निर्णय लेते हुए को सुनवाई के योग्य माना है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में यदि हिन्दू पक्ष में फैसला होता है तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा वहीं यदि मुस्लिम पक्ष में निर्णय होता है हिन्दू पक्ष ऊपरी अदालत का रुख करेगा।
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