JASHPUR. दो साल पुराने हत्या के एक मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हत्यारिन मां को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने अपने ही 8 माह के बेटे की घोंटकर हत्या कर दी और उसे हादसा बताने का प्रयास किया था। पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें 20 वर्षीय सुधा कुजूर ने 7 सितंबर 2020 को इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जशपुर कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार परिवार में पति व ससुराल वालों से विवाद के बाद सुधा कुजूर अपने साथ 8 माह के बच्चे को लेकर मायके चली गई। इस दौरान ग्राम सारूडीह स्थित पनचक्की नाला के पास बच्चे की गला दबाकर हत्या कर शव को गमछे में बांधकर नाले में बहा दिया था।

इसके बाद महिला ने शौच करते समय फिसलने से बच्चे की मौत हो जाने की बात कही थी। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम कराया। पीएम रिपोर्ट बच्चे की डूबने से मौत का जिक्र नहीं था। पीएम रिपोर्ट में बच्चे की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सुधा कुजूर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने चालान पेश कर दिया।

इस घटना के दो साल बाद अब महिला को जिला कोर्ट से सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश जशपुर केपी सिंह भदौरिया अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपिया के विरूद्ध धारा धारा 302, 201 IPC का आरोप सिद्ध पाया। जज ने धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 201 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपए अर्थदण्ड की सज सुनाई है। इस मामले में अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का निर्णय दिया है।






































