तीरंदाज, डेस्क। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजते हुए चुनाव आयोग ने उनसे पूछा है कि आप पर कार्रवाई क्यों न किया जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने यह नोटिस उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए भेजा है जो आरपी अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन करती है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है।
बता दें इससे पहले जब यह मामला भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा था, तब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब किया था। इस दौरान उनसे पूछताछ भी की गई थी। आयोग ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से लीज आवंटन से संबंधित दस्तावेज का प्रमाणीकरण करने को कहा था। आयोग ने कहा था कि दस्तावेज सही हैं या नहीं इसकी जांच कर रिपोर्ट दें।
जानिए आखिर क्या है पूरा मामला
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खदान और उद्योग विभाग आपने पास रखें हैं। पहले ही उन पर रांची में उनके नाम पर पत्थर की खदान के कथित आवंटन के कारण फंसे हुए हैं। सीएम सोरेन ने 13 साल पहले रांची जिले के अंगारा ब्लॉक के प्लाट संख्या 482 पर 0.88 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था। चुनाव आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल लाभ के लिए किया है? बताया जा रहा है कि मामले में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता छिन सकती है।
इधर भाजपा को मौका मिल गया है। राज्य की विपक्षी पार्टी की भाजपा की शिकायत के बाद राज्यपाल बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग के पास राय के लिए भेजा था। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, 13 साल बाद 10 जुलाई 2021 को जिला खनन कार्यालय, रांची ने सोरेन के पक्ष में पट्टे को मंजूरी दी, जो उस समय के मुख्यमंत्री-सह-खान मंत्री थे। इसी मामले पर एक जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा भी सुनवाई की जा रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की गई है।
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