रायपुर। नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू कर दी गई है। प्रदेश में बिजली विभाग के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए विद्युत कंपनियां बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए पिछले महीने प्रस्ताव भेजा था। इस पर आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग ने निर्णय ले लिया है। विद्युत की नई दरों का निर्धारण कर दिया गया है।
घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए जारी आदेश के अनुसार 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, वहीं उद्योगों के लिए बिजली की दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। पोहा और मुरमुरा के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। नए टैरिफ के अनुसार छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है।
बता दें कि राज्य सरकार के अधीन तीनों बिजली कंपनियों ने टेरिफ बढ़ाने की याचिका लगाई थी। बिजली कंपनी ने 2022-23 मई में 1004 करोड़ रुपए के घाटे की पूर्ति के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी की प्रस्ताव दिया था। आयोग ने इसे घटाकर 386 करोड़ रुपए का घाटा स्वीकार किया। इसके कारण बिजली दरों में औसतन 2.31% की वृद्धि की गई है। यदि बिजली कंपनी के प्रस्ताव के मुताबिक 1004 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई की जाती तो औसतन 5.39% की वृद्धि होनी थी।
बदले हुए टैरिफ की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी कर दी गई हैं आने वाले बिल नए टैरिफ के अनुसार ही आएगा। इसके साथ ही अब उपभोक्ताओं का अतिरिक्त बिल चुकाना होगा।
बदले टैरिफ के बाद बिल पर असर के अनुसार बिजली की पिछली दर 5 किलोवॉट तक 3.60 रुपया प्रति यूनिट निर्धारित किया गया था। 101 से 200 यूनिट तक 3.80 रुपया प्रति यूनिट की दर का स्लैब था। 5 से 10 किलोवॉट तक 201 से 400 यूनिट तक 5.20 रुपया प्रति यूनिट का स्लैब रखा गया। इसके अलावा 401 से 600 यूनिट तक 6.20 रुपया प्रति यूनिट की दर निर्धारित थी।
नया टेरिफ लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 10 रुपए अधिक देने होंगे। एक हजार यूनिट खर्च पर यह 100 रुपए ज्यादा बिल देना होगा। टैक्स व अन्य करों के साथ यह और ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए यदि आप एक माह में 300 यूनिट बिजली खपाते हैं और आपका बिल 900 रुपए रुपए आ रहा है तो अब यह बिल 950 रुपए का हो जाएगा।
(TNS)