तीरंदाज डेस्क। पेंशन अदालत (Nation-wide Pension Adalat) पूरे देश में एक समय पर होगी। पेंशनर घर बैठे ही इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, क्योंकि यह पेंशन अदालत (Pension Adalat) Video Conferencing (VC) के जरिए होगी। पेंशन से जुड़ी किसी परेशानी के हल के लिए केंद्र सरकार पेंशन अदालत (Nation-wide Pension Adalat) का आयोजन कर रही है।
5 मई को राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत
सरकार ने इसके लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की है। भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी संजोय शंकर के अनुसार सरकार का राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत शुरू करने के पीछे मकसद है कि पेंशन से जुड़ी शिकायतों को जल्द से जल्द हल करना है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिए आदेश
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी विभागों को इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर तैयार करने के आदेश दिए हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन की तैयारी करे और पेंशनभोगी को इससे जुड़ने के बारे में जागरूक भी करे।
कैसे दर्ज करेंगे ऑनलाइन शिकायत
पेंशनर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई-मेल पर पेंशन अदालत से पहले एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक पर Pensioner क्लिक करेंगे और VC के जरिए उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी।
पेंशनरों को शिकायत के साथ अपना 12 अंकों का पीपीओ नंबर, खाता संख्या, पता और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तय फॉर्म में भरकर पहले भेजना होगा।
अगर शिकायत डाक से गई है तो लिफाफे के ऊपर Pension Adalat 2022 लिखना जरूरी है।
पेंशन की समस्या को तुरंत हल करना होगा
संजोय शंकर के मुताबिक जिस पेंशनर की जो भी शिकायत हो, उसे अफसरों को तुरंत दूर करना होगा। अफसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अदालत में हर वह अफसर मौजूद रहे जो पेंशन से जुड़ी व्यवस्था देखता है।
पेंशनर को मिलना चाहिए पर्याप्त समय
संजोय शंकर के मुताबिक पेंशनभोगी, HoD, DDO, PAO और Bank पेंशन अदालत की VC में अपनी जगह से जुड़ेंगे और लिस्टेड हरेक मामले के लिए पहले से तैयारी करके रखें। अफसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि VC के दौरान पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतों को रखने के पर्याप्त समय दिया जाए।
(TNS)