तीरंदाज डेस्क। पाकिस्तान में संसद भंग करने के इमरान सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तरफ से तीन अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया। प्रधानमंत्री इमरान खान का राष्ट्रपति से संसद भंग करने की मांग करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान संसद को बहाल कर दिया है। यहि नही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल असेंबली में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी।
बता दें पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इमरान सरकार अल्पमत में आ गई थी इसे बचाने के लिए डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से मिलकर संसद को भंग करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर तीन माह में चुनाव कराने का निर्देश दे दिया।
चीफ जस्टिस ने लगाई इमरान खान को फटकार
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कार्यवाहक पीएम इमरान खान को फटकार भी लगाई । चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में संकट के हालात हैं और आपने 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ दिया। इधर कोर्ट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने भी दलील दी। उन्होंने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता।