रायगढ़। पांच साल पहले हुई मां व बेटी की हत्या के मामले में रायगढ़ कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बृजराजनगर ओड़िशा का पूर्व विधायक व बीजू जनता दल का नेता है। आरोपी विधायक की गिरफ्तारी घटना के तीन साल बाद 2020 में हुई थी। गिरफ्तारी के दो साल बाद आरोपी विधायक को सजा का ऐलान किया गया है।
बता दें 6 मई 2016 को रायगढ़ के पास संबलपुरी में दो महिलाओं की लाश मिली थी। शावों की पहचान ब्रिजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी बबली दास के रूप में हुई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस को इस मामले में बृजराजनगर ओड़िशा के तत्कालीन विधायक अनूप साय संबंध दिखा। मामले की जांच पूरी होने के बाद रायगढ़ के तत्कालीन एसपी संतोष सिंह ने 13 फरवरी 2020 को अनूप साय को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के दो साल बाद आरोपी पूर्व विधायक अनुप साय को रायगढ़ कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई। इससे पहले लगातार बहस जिरह होती रही। लगभग 60 लोगों के बयान होने के बाद शनिवार को इस पर फैसला आया। आरोपी पूर्व विधायक ब्रिजराजनगर ओडिसा अनूप साय को रायगढ़ के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है।
इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के मामले में भी 7 साल की सजा दी है। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक के ड्रायवर वर्धन टोप्पो को भी गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ड्रायवर के मामले में कोर्ट के सामने कोई सुबूत नहीं मिले। इसे देखते हुए ड्रायवर कोर्ट ने बरी कर दिया है।