Tirandaj Desk। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी करें। 31 मार्च तक आपके पास 1.5 लाख रुपए बचाने का आखिरी मौका है। एक अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को आयकर की धारा सेक्शन 80EEA के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट देना बंद कर देगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था। इसके तहत यदि कोई बायर 45 लाख रुपए से कम कीमत का घर खरीदता है, तो उसे होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट मिल रही थी।
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में आई गिरवाट के दौर को खत्म करने के लिए बजट 2019 में सरकार ने आयकर में राहत देते हुए सेक्शन 80EEA के तहत छूट देना शुरू किया था। इसके तहत घर खरीदने के लिए दिए गए ब्याज पर छूट का लाभ मिलता है, जो सेक्शन 24बी से अलग था।
इस सुविधा को 2020 और 2021 के बजट में भी बढ़ा दिया गया था। हालांकि, अब इस लाभ को 2022 के बजट में नहीं बढ़ाया गया है, इसका मतलब है कि नए घर खरीदारों को अगले वित्तीय वर्ष से अधिक टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर कोई करदाता इसी वित्तीय वर्ष में घर खरीद लेता है, तो वह अगले वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस आयकर लाभ का लाभ उठा सकता है।
आसान शब्दों में कहें तो यदि आप 31 मार्च 2022 तक होम लोन अप्रूवल ले लेते हैं और अगले वित्त वर्ष में वितरण प्राप्त करता है, तो धारा 80EEA के तहत वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए 1.50 लाख तक के होम लोन ब्याज पर आयकर लाभ का दावा कर सकेंगे।