बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गवाही का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सैम कोशी की सिंगल बेंच ने राज्यसभा सांसद पांडेय तीनों आवेदन का निराकरण कर दिया है।
अब इस मामले में पहले याचिकाकर्ता की तरफ से गवाही होगी। अब इस प्रकरण की सुनवाई 14 जनवरी को होनी है। याचिकाकर्ता लेखराम साहू के वकील ने गवाही तय होने के बाद लगाए गए आवेदनों पर एतराज जताया था।
सरोज पांडेय के राज्य सभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली लेखराम साहू की याचिका में लगाए गए तीनों आवेदन हाईकोर्ट की जस्टिस सैम कोशी की एकल पीठ ने निराकृत कर दिए हैं। मामले में गवाही शुरू होने का रास्ता साफ़ हो गया है। गौरतलब है कि गवाही की तिथि तय होने के बाद ये आवेदन लगाए गए थे, जिसे याचिका कर्ता के वकील सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने मामले में देरी करने की रणनीति बताई थी। इन्हें खारिज करने की मांग की थी।
सरोज पांडेय की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव और अविनाश साहू ने लगाए अपने पहले आवेदन में कहा था कि साहू द्वारा प्रस्तुत आरटीआई के दस्तावेज सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते। इसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया गया था। हाई कोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन निराकृत कर दिया है।
मामले में दूसरा आवेदन सरोज पांडेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से संबंधित था, याचिकाकर्ता ने जिस पर कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने उक्त आवेदन अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है। यह छूट दी गई है कि इस संबंध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है।
तीसरा आवेदन लेखराम साहू के आधार कार्ड और बारहवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने के बारे में था, जिसे निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है। इनसे संबंधित प्रश्न प्रति परिक्षण में पूछे जा सकते हैं। इन आवेदनों को निराकृत कर हाईकोर्ट ने 14 जनवरी की तिथि लेखराम साहू की गवाही के लिए नियत की थी, लेकिन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस दिन गवाही होगी या नहीं।
शपथपत्र में गलत पता बताया
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है। शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है। इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है।
सांसाद ने ये प्रमाण दिया
याचिका में यह भी कह गया है कि मैत्री नगर भिलाई–दुर्ग ग्रामीण में आता है, जहां उनके पिता रहते हैं। सरोज पांडेय दुर्ग शहर के जल विहार परिसर में पीएचई के बंगले में अवैध तरीके से रह रही हैं। वहीं सरोज के द्वारा बताया गया है कि भाग क्रमांक जल परिसर का है और परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है।
(TNS)