तीरंदाज, रायपुर। राजधानी रायपुर की धर्म सभा में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के बाद मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किए गए कालीचरण महाराज गुरुवार देर शाम रायपुर लाए गए। यहां लाने के बाद तुरंत उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कालीचरण महाराज को जब कोर्ट में पेश करने ले जाया जा रहा था तब समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगे। कोर्ट रूम में प्रवेश करते समय कालीचरण महाराज ने सबका अभिवादन भी किया। ऐसा लग रहा था मानो रायपुर पुलिस किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी को लेकर पहुंची हो।
गिरफ्तारी के बाद कालीचरण महाराज को जिला न्यायालय में जस्टिस चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यही नहीं कोर्ट परिसर में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगे। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कोर्ट में पेश होने के इस मामले में लगभग 2 घंटे तक बहस चली। इस दौरान पुलिस ने कालीचरण महाराज के लिए 1 दिन के रिमांड मांगी। बहस के बाद कोर्ट ने महाराज को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कालीचरण महाराज को रिमांड में लेने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। कोरोना जांच भी कराई गई। सभी की रिपोर्ट नार्मल रही।
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यह है पूरा मामला
बता दें कालीचरण महाराज विवाद 26 दिसंबर को शुरू हुआ। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे। इस मामले को लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व नगर निगम रायपुर के सभापति ने अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद भी कालीचरण महाराज सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने बयान पर अडिग रहे। वीडियो के माध्यम से भी महात्मा गांधी को लेकर विवादित बातें कहीं। गुरुवार तड़के 4:00 बजे रायपुर पुलिस की टीम ने कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया और देर शाम रायपुर लेकर पहुंची।
राजद्रोह का केस भी जोड़ा गया
कालीचरण महाराज पर पूर्व की धाराओं के साथ राजद्रोह का मामला बनाया गया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित बयान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण महाराज के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादंवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 ए(1)(ए), 153 बी (1)(ए), 295 ए, 505(1)(बी) , 124 ए भादंवि को भी जोड़ा गया है।