भोपाल (Bhopal)। सरकारी संपत्ति (government property) को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों (protesters) पर लगाम लगाने की मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही है। अगर ऐसा किया गया तो नुकसान की भरपाई उसी से कराई जाएगी जिन्होंने तोड़-फोड़ की है।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसा ही कानून लागू है। जहां की तर्ज पर शिवराज सरकार अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी कानून (Law) बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारी अनुसार प्रदर्शन के दौरान जो सरकारी या निजी संपत्ति (public or private property) को नुकसान पहुंचाएगा उसी से उसकी वसूली (Recovery) की जाएगी।
आंदोलन के दौरान दायरे से बाहर आ जाते हैं प्रदर्शनकारी
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 को लाने की तैयारी पूरी तैयारी कर रही है। इससे ऐसा करने वालों पर लगाम लगेगा। ज्ञात रहे कि जब भी सार्वजनिक स्थलों पर किसी मांग या विरोध होता है तो अपने दायरे से बाहर आकर नियमों के खिलाफ काम करने लग जाते हैं। प्रदर्शनकारी आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदर्शनकारी वहां से चले जाते हैं उसके बाद नुकसान की भरपाई करने लोग मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामने वाले को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ती है।
सीएए के विरोध में आंदोलनकारियों ने किया था बड़ा नुकसान
आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ पिछले साल हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान यूपी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें वसूली का नोटिस थमाया था। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी प्रदेश में ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि डर की वजह से कोई सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचा सके।
(TNS)